स्कूल में तीन साल से कम आयु के नौनिहालों के दाखिले पर पाबंदी

Edited By Shivam, Updated: 21 Dec, 2018 05:38 PM

ban on admission of under three children in schools

हरियाणा राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तीन वर्ष से कम आयु के नौनिहालों को निजी स्कूल या प्ले स्कूल में दाखिला देने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला खास तौर पर हरियाणा में ही लागू किया...

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तीन वर्ष से कम आयु के नौनिहालों को निजी स्कूल या प्ले स्कूल में दाखिला देने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला खास तौर पर हरियाणा में ही लागू किया गया है। 

जानकारी के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने इस संबध में मिल रही अनेक शिकायतों पर यह फैसला लिया है। फैसले के अनुसार, तीन वर्ष से कम उम्र के नौनिहालों के दाखिले पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाई गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के निजी स्कूलों और प्ले वे में अगले सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसमें सामने आया है कि अनेक स्कूलों में तीन साल से छोटे बच्चों के दाखिला के लिए भी आवेदन लिए गए हैं। जबकि यह एनसीईआरटी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

नियमों के मुताबिक, नर्सरी या प्ले वे में दाखिला होने से छोटी उम्र में ही बच्चों पर पढ़ाई का बोझ पड़ जाएगा, जिससे उनका बचपन खत्म हो सकता है। एनसीईआरटी और आयोग की गाइडलाइन अनुसार पांच साल से पहले प्री-स्कूल वन और प्री-स्कूल टू ही अनिवार्य है। इससे अधिक बच्चों पर कोई बोझ नहीं पडऩा चाहिए।

जिला व खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें गाइडलाइन का पालन
निदेशक सेकेंडरी शिक्षा डॉ. राकेश गुप्ता ने सभी जिला व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नए सत्र में तीन साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं होना चाहिए। यह अनुचित है। अगर किसी स्कूल या प्ले वे में दाखिला होने की शिकायत मिलती है तो निरीक्षण कर जांच के बाद उचित कार्रवाई अमल में लाएं। उससे मुख्यालय को भी अवगत कराया जाए। 

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