Edited By Isha, Updated: 01 Sep, 2024 12:46 PM
घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जींद: घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर की एक कालोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 अप्रैल 2023 की रात उसका परिवार खाना खाकर सो गया था। रात उसकी 16 वर्षीय बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो राम कालोनी निवासी सचिन उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान आरोपी उनको बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पूछताछ करने पर उसकी बेटी ने बताया कि आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी देकर पहले भी दुष्कर्म किया था।