Edited By Saurabh Pal, Updated: 11 Jan, 2024 05:01 PM
हरियाणा में 2016 में हुए जाट आरक्षण के दौरान प्रदेश भर में अनेक युवाओं के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। सरकार का मानना था कि यह सभी युवा रास्ता रोकने, आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल थे...
कुरुक्षेत्र(रणदीप रोर): हरियाणा में 2016 में हुए जाट आरक्षण के दौरान प्रदेश भर में अनेक युवाओं के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। सरकार का मानना था कि यह सभी युवा रास्ता रोकने, आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल थे।गुरुवार को कुरुक्षेत्र निवासी 16 जाट समुदाय के लोगों को माननीय अदालत ने बरी कर दिया गया है। जिसको लेकर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन युवाओं का फ्री में मुकदमा लड़ने वाले वकील संजय सिंह ने कहा कि आज उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। माननीय अदालत ने पाया कि जो धाराएं इन युवाओं के ऊपर लगाई गई थी, वह सभी निराधार हैं। इसलिए इन युवाओं को बरी करने के आदेश जारी किए है।
वहीं जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के पूर्व प्रधान सुरेंद्र ने माननीय अदालत का धन्यवाद किया। इस साथ ही केस लड़ रहे वकील को सम्मानित किया और कहा कि इस लड़ाई में पूरे समाज का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। पूरे समाज ने बड़ी सहनशीलता से इस लड़ाई को लड़ा है और आज हमारी बड़ी जीत हुई है।
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