Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 06 Jul, 2024 09:17 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd., चंडीगढ़ के अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा पर लगे रेप और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच के लिए आगे की जांच के आदेश दिए हैं।
गुड़गांव, ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd., चंडीगढ़ के अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा पर लगे रेप और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच के लिए आगे की जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत एफआईआर नंबर 726/2021 को रद्द करने की मांग की गई थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2021 में Easy Visa Education Consultants के ऑफिस में उनसे रेप किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। राज्य की ओर से दायर रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायतकर्ता ने जांच में सहयोग नहीं किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमित कक्कड़ के ससुर ने एक प्रतिवाद शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपों को झूठा बताया गया है। उनके अनुसार, घटना के दिन अमित कक्कड़ अपने ऑफिस में थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि की गई।
अदालत को बताया गया कि Stellar Cyber Analytics Pvt. Ltd. को एक नोटिस जारी किया गया था ताकि DDR हार्ड डिस्क और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र और विशेषज्ञ राय प्राप्त की जा सके। इन सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है और परीक्षण के लिए रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है, जिसके परिणाम अभी भी लंबित हैं। अदालत ने FSL रिपोर्ट की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और FSL रोहिणी के निदेशक को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इसे एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए। यह मामला न्यायिक जांच के अधीन है और अदालत अगली कार्रवाई निर्धारित करने के लिए फोरेंसिक निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रही है।