हरियाणा में एम.बी.बी.एस. की फ्रेश काउंसलिंग के आदेश जारी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 08 Aug, 2018 02:41 PM

mbbs in haryana fresh counseling orders

हरियाणा राज्य में एम.बी.बी.एस. कोर्सिज में दाखिला लेने के इच्छुक बैकवर्ड क्लासिज के कैंडीडेट्स में से 16 कैंडीडेट्स द्वारा सरकार की नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा राज्य में एम.बी.बी.एस. कोर्सिज में दाखिला लेने के इच्छुक बैकवर्ड क्लासिज के कैंडीडेट्स में से 16 कैंडीडेट्स द्वारा सरकार की नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इस मामले में हरियाणा सरकार व अन्यों को पार्टी बनाया गया था। इसमें सरकार की 17 अगस्त 2016 की नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। 

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने इन सभी याचिकाओं को मंजूर करते हुए पूर्व मौजूदा मानदंड के आधार पर स्टूडैंट्स की फ्रैश काउंसिलिंग के आदेश जारी किए हैं, जिसमें प्राथमिकता उन बैकवर्ड क्लासिज को दी जाएगी, जिनकी आय 6 लाख रुपए तक है और आगे कोई सब-क्लासिफिकेशन न हो। 

इसके साथ ही सरकार की संबंधित नोटिफिकेशन को कानून की नजर में गलत पाते हुए इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने एक हाथ से लाभ प्रदान किया, ताकि दूसरे हाथ से इसे वापस ले सके। इसमें सामाजिक रूप से बैकवर्ड व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच कोई स्थापित परस्पर संबंध नहीं है। 

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