गोरखपुर हादसे से हरियाणा सरकार सतर्क, विज ने अस्पतालों में ऑक्सीजन जांच की मांगी रिपोर्ट

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Aug, 2017 04:08 PM

vij asked the oxygen check report in hospitals

उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुए हादसे के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो

अंबाला(कमलप्रीत सभ्रवाल):उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुए हादसे के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चौकसी बरतते हुए राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता, जरूरत और उसकी सप्लाई के तरीके की जांच के आदेश दिए हैैं। विज ने सभी अस्पतालों की जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में जरूरी सुधार किए जा सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध गैस सिलेंडर, उनकी सप्लाई के सिस्टम तथा सिलेंडरों की जरूरत की ग्र्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाए। कई अस्पताल ऐसे हैैं, जहां जरूरत अधिक सिलेंडरों की है, मगर सप्लाई कम हो रही है। अस्पतालों में आक्सीजन गैस की सप्लाई करने वाली कंपनियों और उनके भुगतान के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इस बात की तहकीकात की जाए कि अॉक्सीजन की आपूर्ति के लिए अस्पतालों में बनी पाइप लाइन कितनी पुरानी है और उसकी मियाद कितनी है। यदि जरूरत पड़ी तो इसे भी बदला जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक अस्पताल में आक्सीजन गैस के सिलेंडर के स्टाक के बारे में पूरी जानकारी मांगी है।

विज ने कहा कि न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी आक्सीजन गैस की उपलब्धता के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से सभी अस्पताल संचालकों को आवश्यक हिदायतें जारी करने को कहा गया है।हरियाणा के खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग ने बिना लाइसेंस अॉक्सीजन गैस के सिलेंडर के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। कई प्राइवेट अस्पताल इसे लेकर गंभीर नहीं हैैं। विक्रेता एजेंसी और खरीदार अस्पताल को अॉक्सीजन गैस की आपूर्ति के लिए खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। यह व्यवस्था हालांकि पहले से है, मगर अधिकारियों से कहा गया है कि असली गैस की आपूर्ति के लिए इस नियम का अनुपालन सख्ती के साथ जरूरी है। नियम का अनुपालन नहीं करने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
 

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