सोनीपत: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 21 Feb, 2018 01:05 PM

sonipat life imprisoned for murdering wife

खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव फरमाणा में पत्नी की डंडों से पीटकर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है...

सोनीपत(ब्यूरो): खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव फरमाणा में पत्नी की डंडों से पीटकर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जींद के गांव डिघाना निवासी नीरज की शादी फरमाणा निवासी राजेंद्र के साथ हुई थी। नीरज के पिता वजीर ने पुलिस को गत 22 जुलाई, 2016 को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी को ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त करता था। 

3 महीने पहले पंचायत में फैसला होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल में भेज दिया था। उसके दामाद राजेंद्र ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी की बुखार होने के कारण मौत हो गई है। वह मौके पर पहुंचे तो उसकी बेटी का शव लहू-लुहान पड़ा हुआ था। मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफ.एस.एल. की टीम को बुलाया। वजीर ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतका के पिता के बयान पर आरोपी पति राजेंद्र के खिलाफ  हत्या का केस दर्ज कर लिया था। तभी से मामला विचाराधीन था।

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