पालिकाओं में 31 मार्च तक छूट के साथ भर सकेंगे प्रापर्टी टैक्स

Edited By Updated: 27 Feb, 2017 06:41 PM

municipalities by march 31 will be filled with the property tax exemption

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने प्रदेश की पालिकाओं में प्रापर्टी टैक्स की छूट की अवधि 31 मार्च 2017 तक बढाने की घोषणा की है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल...

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पालिकाओं में प्रापर्टी टैक्स की छूट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पूर्व सरकार ने 2 फरवरी से 28 फरवरी, 2017 तक प्रापर्टी टैक्स अदा करने पर छूट दी थी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने सोमवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 फरवरी से प्रदेश की नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में रिहायशी मकान मालिकों को प्रापर्टी टैक्स बकाया एरियर सहित अदा करने पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी। ऑनलाइन टैक्स अदा करने पर एक प्रतिशत छूट अतिरिक्त दी गई थी। गत दिनों में लोगों द्वारा करोड़ों रुपये का प्रापर्टी टैक्स अदा किया जा रहा है। पालिकाओं में प्रापर्टी टैक्स अदा कर रहे नागरिकों की भीड़ तथा कई स्थानों पर प्रापर्टी टैक्स बिल नागरिकों तक पहुंचने में हुई देरी को देखते हुए प्रापर्टी टैक्स की छूट को 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब पालिकाओं में आम जनता 31 मार्च तक अपना प्रापर्टी टैक्स छूट के साथ अदा करा सकेंगे। मंत्री ने बताया कि पालिका अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह इस निर्णय की सूचना से आमजनता को अवगत कराएं। यही नहीं सर्वे के दौरान प्रापर्टी टैक्स में रह गई त्रुटियों को दूर करें तथा कवर क्षेत्र को पुन: जांच करवाएं ताकि आमजन को अतिरिक्त भुगतान न करना पडे़।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!