देश में हुक्का बार चलाने पर पहली दफा बार मालिक को हुई 3 साल की सजा

Edited By Updated: 21 Jan, 2017 03:29 PM

first time in country court gave punishment to the owner of hookah bar

साइबर सिटी गुरुग्राम की जिला अदालत ने शुक्रवार को एक एेतिहासिक फैसले में तीन साल पहले ड्रग विभाग की छापेमारी में मिले अवैध हुक्का बार मामले में हुक्का बार मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना औऱ तीन...

गुरुग्राम (राशि मनचंदा):साइबर सिटी गुरुग्राम की जिला अदालत ने शुक्रवार को एक एेतिहासिक फैसले में तीन साल पहले ड्रग विभाग की छापेमारी में मिले अवैध हुक्का बार मामले में हुक्का बार मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना औऱ तीन साल की सजा सुनाई है। ये देश का एेसा पहला मामला है जिसमें हुक्का बार चलाने पर सजा सुनाई गई हो । दरअसल ये पूरा मामला 27 अगस्त 2013 का है जब ड्रग विभाग औऱ पुलिस की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 में कस्बा स्नूकर एंड स्नैक्स प्वाइंट पर छापेमारी कर अवैध हुक्का बार चलाने का भंडा फोड किया था।

ड्रग विभाग की टीम ने कस्बा स्नूकर एंड स्नैक्स प्वाइंट से 5 हुक्के औऱ भारी मात्रा में निकोटिन युक्त तंबाकु बरामद किया था। इसके अलावा मौके से एक दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे भी हिरासत में लिए गए थे। हुक्का बार में इस्तमाल किए जा रहे तंबाकू में निकोटिन की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा होती है। सीधे तौर एक बार हुक्के में इस्तमाल होने वाले तंबाकू में एक सिगरेट की डब्बी के बराबर निकोटीन मिला होता है। जिसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस तरह के हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है।

कस्बा हुक्का बार में हुई छापेमारी के बाद ड्रग विभाग ने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत बार के मालिक और मनैजर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद 1 लाख जुर्माना औऱ 3 साल की सजा सुननाई है। कस्बा हुक्का बार मामले में सजा सुनाई जाने के बाद इस तरह के एक दर्जन से ज्यादा मामलों में भी जल्द फैसले आने की उम्मीद बढ गई है।

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