Edited By Updated: 24 Dec, 2015 12:32 PM
सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण की मतदान
चंडीगढ़, (पांडेय): सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी,वहीं सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता जगमति सांगवान ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने मामले में रिव्यू पटीशन दाखिल की है। अभी अदालत ने पटीशन को स्वीकार किए जाने अथवा खारिज किए जाने संबंधी अपना रुख साफ नहीं किया है,लेकिन प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बीते 11 अगस्त को पंचायती राज कानून में संशोधन किया था। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति,जिनके विरुद्ध सक्षम अदालत द्वारा घोर आपराधिक मामले दर्ज होंगे वे कोर्ट द्वारा माफ किए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वर्तमान में अदालत द्वारा दोषी करार व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाते हैं।