पत्नी व पुत्री के हत्यारोपी को उम्रकैद, खाली प्लाट में दबा दिए थे शव

Edited By Punjab Kesari, Updated: 06 Aug, 2017 03:41 PM

murderer arrested by police

पत्नी व मासूम पुत्री की हत्या करने के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने शनिवार को उम्रकैद व आर्थिक जुर्माने की

गुड़गांव:पत्नी व मासूम पुत्री की हत्या करने के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने शनिवार को उम्रकैद व आर्थिक जुर्माने की सजा सुना दी है। सरकारी वकील अनुराग हुड्डा ने बताया कि गत दिवस आरोपी आशाराम को अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आरोपी के कृत्य को गंभीर मानते हुए जहां हत्या की धारा 302 में उम्रकैद व भादंस की धारा 201, साक्ष्य नष्ट करना में 3 साल व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत के इस फैसले से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 की 9 मई को मानेसर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आईएमटी सेक्टर 7 के एक खाली पड़े प्लाट में महिला का शव पड़ा हआ है, जिसे कुत्ते नोच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और शव को कब्जे में ले लिया था और लोगों के बयान भी दर्ज किए थे। खाली पड़े प्लाट के पास ही भिवानी का आशाराम खोखा लगाता था और निकट ही अपनी पत्नी उपदेश उर्फ सुमन व 12 वर्षीया पुत्री ज्योति के साथ रहता था। उपदेश के घर से गायब होने पर जब ज्योति ने अपने पिता से मां के बारे में जानकारी चाही तो आशाराम ने ज्योति का गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को खाली प्लाट में उसी स्थान पर गाड़ दिया था, जहां उसकी माता का शव हत्या करने के गाड़ा गया था। आशाराम एकाएक गायब हो गया था, जिसके बारे में लोगों ने पुलिस को बता दिया था। पुलिस को आशाराम पर ही दोनों हत्याओं का शक हो गया था। मृतका के शव की पहचान नहीं हो पाई थी। सतेंद्र पांडेय की शिकायत पर 24 मई को भिवानी के आशाराम के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को भिवानी से गिरफ्तार कर लिया था।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!