29 माह के बाद मिला इंसाफ.... युवती को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी को अदालत ने सुनाई ये सजा

Edited By Isha, Updated: 14 Feb, 2024 05:55 PM

the court gave this punishment to the accused of luring a girl away

कैराना की अदालत ने पानीपत के उझा गांव के युवक को युवती को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। करीब 29 माह चली मामले की सुनवाई के

पानीपत:  कैराना की अदालत ने पानीपत के उझा गांव के युवक को युवती को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
करीब 29 माह चली मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। युवक कैराना के एक गांव में साइकिल का खेल दिखाने गया था। वहां से एक युवती को अपने साथ भगा ले गया था।

कैराना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कैराना थाना पुलिस को सितंबर 2021 में शिकायत दी थी। व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि पानीपत के उझा गांवका सोनू उनके गांव में साइकिल का खेल दिखाने के लिए आया था। सोनू उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। सोनू उसकी बेटी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

पुलिस ने इस शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया था। मंगलवार को कैराना की जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद दोषी सोनू को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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