'शहरी एरिया में अवैध कॉलोनी का निर्माण करना गैर कानूनी'

Edited By Deepak Paul, Updated: 19 Jun, 2018 04:13 PM

illegal building of illegal colony in urban area

नगर-निगम, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, इंद्री, निसिंग नगर पालिकाओं की सीमाओं के अंदर व सीमाओं से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र पर एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधान लागू है। इसके अतिरिक्त करनाल, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी, तरावड़ी व इंद्री...

चंडीगढ़(ब्यूरो): नगर-निगम, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, इंद्री, निसिंग नगर पालिकाओं की सीमाओं के अंदर व सीमाओं से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र पर एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधान लागू है। इसके अतिरिक्त करनाल, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी, तरावड़ी व इंद्री के चारों तरफ नियंत्रित क्षेत्र घोषित है। इन क्षेत्रों में अवैध काॅलोनी काटना, अवैध निर्माण करना कानूनी अपराध है। 


जिला योजनाकार अमरीक सिंह ने बताया कि सभी शहरों में अवैध काॅलोनियों में प्लाॅट खरीदना व बेचना, प्लाॅट पर निर्माण करना भी कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एचडीआर एक्ट 1975 के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। निर्माण को गिराया भी जा सकता है। आम लोगों से अपील है कि काॅलोनी काटने वाले व्यक्तियों के झांसे मेें आकर प्लाॅट न खरीदे तथा प्लाॅट पर निर्माण न करें, ताकि आपकी जिंदगी भर की कमाई धूल में न मिल जाए। 

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