फसल बीमा योजना संबंधी दावों को 6 फरवरी का निपटान करने के निर्देश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Feb, 2018 11:35 AM

crop insurance scheme related claims instructions for disposal of 6th february

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा. अभिलक्ष लिखी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कम्पनियों को किसानों की फसलों के बीमा संबंधी दावों का निपटान 10 दिनों के भीतर करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंनेएम्बुलैंससा न करने पर...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा. अभिलक्ष लिखी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कम्पनियों को किसानों की फसलों के बीमा संबंधी दावों का निपटान 10 दिनों के भीतर करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंनेएम्बुलैंससा न करने पर बीमा कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

लिखी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि खरीफ-रबी सीजन 2016-17 के दौरान स्थानीय दावों के आधार पर अब तक 12.86 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त औसत पैदावार के दावों के आधार पर 257 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।
 

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