लूट के मामले में सजा रखी बरकरार

Edited By Deepak Paul, Updated: 15 Jul, 2018 12:56 PM

sentenced in the case of robbery

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम.धौंचक के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 के तहत लूट के एक मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराई गई स्थानीय जाखौली अ

कैथल (महीपाल): जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम.धौंचक के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 के तहत लूट के एक मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराई गई स्थानीय जाखौली अड्डा निवासी 45 वर्षीय तारो पत्नी सतबीर एवं 50 वर्षीय सरोज पत्नी  स्व. कश्मीरा की 6 माह की सजा को बरकरार रखा है।

 इन दोनों दोषी महिलाओं के विरुद्ध स्थानीय सिटी पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरुण डाबला के न्यायालय द्वारा दोनों दोषी महिलाओं तारो पत्नी सतबीर एवं सरोज पत्नी स्व. कश्मीरा को 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी। पब्लिक प्रोसीक्यूटर भगत सिंह गिल के अनुसार मटौर निवासी महाबीर पुत्र सतबीर सिंह की स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने 4 अगस्त 2015 को दोपहर बाद 3 बजे मोटरसाइकिल खड़ी करके फोन पर बात करते समय दोषी महिलाओं ने ट्राऊजर की पिछली जेब से 3200 रुपए निकाल लिए थे, जब शिकायतकत्र्ता ने एक दोषी महिला की जेब में अपने रुपए देखे तो उसने उस महिला को अपने रुपए लौटाने को कहा। 

इस पर महिला ने शिकायतकत्र्ता को गालियां देना शुरू कर दिया तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकत्र्ता द्वारा लूट के बारे में शोर मचाने पर राहगीरों की मदद से दोनों दोषी महिलाओं को पकड़ लिया गया तथा व्यक्तिगत तलाशी के दौरान प्रत्येक महिला से 1600 रुपए बरामद किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम. धौंचक के न्यायालय ने अपील के निष्कर्ष के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरुण डाबला के न्यायालय द्वारा दोनों दोषी महिलाओं तारो पत्नी सतबीर एवं सरोज पत्नी स्व. कश्मीरा को सुनाई गई 6 माह की कैद की सजा को बरकरार रखा।

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