एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती

Edited By Punjab Kesari, Updated: 28 Dec, 2017 03:15 PM

executive officer recruitment process

एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन द्वारा जारी चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक कैंडीडेट ने याचिका दायर की। याची बंबूल सिंह ने मामले में हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन समेत अन्य को पार्टी...

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन द्वारा जारी चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक कैंडीडेट ने याचिका दायर की। याची बंबूल सिंह ने मामले में हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन समेत अन्य को पार्टी बनाया है। याचिका में कहा गया है कि वह 4 अंकों से कट ऑफ लिस्ट में पीछे रह गया। उसकी आपत्तियों पर कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। यदि आंसर-की को लेकर आपत्तियों पर कार्रवाई की जाए तो वह कट ऑफ लिस्ट में आ सकते हैं। 

हाईकोर्ट जस्टिस जी.एस. संधावालिया ने मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन समेत अन्य प्रतिवादियों को 22 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं कमीशन को आदेश दिए हैं कि इस बीच याची को अंतरिम रूप से संबंधित पोस्ट के इंटरव्यू में शामिल करें। हालांकि अगले आदेशों तक उसका रिजल्ट घोषित न करें। याची ने जनरल कैटागरी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था। 

विज्ञापन में जनरल कैटागरी में 2 पद थे। 22 अक्तूबर, 2017 को याची लिखित परीक्षा में बैठे थे। वहीं, 25 अक्तूबर के नोटिस के जवाब में उन्होंने 28 अक्तूबर को परीक्षा के संबंध में आपत्तियां पेश की थीं। कमीशन की ओर से आपत्तियां मांगी गई थीं। याची ने कहा कि 21 नवम्बर को वह छंटनी प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वहीं उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। कट ऑफ 144 तय की गई थी। याची के मुताबिक वह कट ऑफ से 4 अंक पीछे हैं।


 

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