Edited By Manisha rana, Updated: 01 Jan, 2024 01:13 PM
केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है।
जींद (विजेंद्र बाबा) : केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है। हरियाणा में भी प्राइवेट बस ड्राइवरों में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी के विरोध में आज जींद, पानीपत, सिरसा, करनाल, कैथल, हिसार समेत कई जिलों में प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं। प्राइवेट बस चालकों ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया गया है, उसका विरोध जताया है और इस बिल को वापस लेने की मांग की है।
जींद में प्राइवेट बसों का चक्का सुबह से जाम है। चालकों की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए यूनियन इसका विरोध करती हैं, क्योंकि इस बिल के लागू होने से देशभर के चालक बर्बाद हो जाएगा। इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाना होगा। अगर वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया तो वाहन चालक को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर घायल व्यक्ति की इलाज के बाद भी मृत्यु हो गई तो सात साल की सजा और सात लाख का जुर्माना किया जाएगा। देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से चालकों पर दोहरी मार पड़ेगी।
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