Edited By Deepak Paul, Updated: 01 Nov, 2018 12:25 PM
कनीना में बीते 12 सितंबर को 19 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप के की वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा अारोप तय कर दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में आरोपी निशु, पंकज फौजी और मनीष पर गैंगरेप समेत अन्य...
रेवाड़ी (ब्यूरो): कनीना में बीते 12 सितंबर को 19 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप के की वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा अारोप तय कर दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में आरोपी निशु, पंकज फौजी और मनीष पर गैंगरेप समेत अन्य धाराओं के तहत सुनवाई होगी। वहीं, अन्य पांच पर उन्हें पनाह देने, जानकारी छिपाने और पुलिस को सूचना न देने के आरोप के तहत सुनवाई की जाएगी।
अगली सुनवाई 5 नवंबर को
इस केस की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। इसी दिन पीड़िता के माता-पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। बुधवार को न्यायाधीश अनिल कुमार की विशेष अदालत में निशु, पंकज, मनीष, कोठड़ा मालिक दीनदयाल और डॉक्टर संजीव को पेश किया गया था। जमानत पर चल रहे निक्कू, मंजीत और अभिषेक भी कोर्ट में मौजूद रहे।
मुख्य आरोपी मनीष, निशु और पंकज फौजी पर आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप), 365 (अगवा करने), 328 (जबरन नशीला पदार्थ खिलाने) और 120बी (आपराधिक साजिश रचने) के आरोप तय हुए हैं। वहीं, मंजीत व अभिषेक पर 216 (पनाह देने) और निक्कू पर 202 (जानकारी छिपाने) तथा दीनदयाल और डॉक्टर संजीव पर 118 (जानकारी होने पर भी पुलिस को न बताने) के आरोप तय हुए हैं।
गौरतलब है कि 12 सितंबर को 19 वर्षीय रेप पीड़िता कोचिंग में पढ़ने जा रही थी, जहां से दो आरोपियों ने उसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद दीनदयाल के खेत में ले जाकर तीनों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद अारोपी पीड़िता को घर के बाहर फेंककर मौके से फरार हो गए। बाद में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़िता अभी तक सदमे में है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो सका है।