बार कौंसिल चंडीगढ़ ने जारी की नोटिफिकेशन, रजनी गुप्ता बतौर वकील किसी कोर्ट में नहीं हो सकती पेश

Edited By Deepak Paul, Updated: 01 Aug, 2018 11:34 AM

rajni gupta as lawyer can not be present in any court

पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ ने अधिसूचना जारी करके बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया के आदेशों का हवाला देता हुए पानीपत की महिला वकील व् प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की वकालत पर प्रतिबन्ध लगाते हुए  वकालत का लाइसेंस, इनरोल मैंट सर्टिफिकेट दस दिनों में...

चंड़ीगढ़(कार्यालय प्रतिनिधि ): पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ ने अधिसूचना जारी करके बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया के आदेशों का हवाला देता हुए पानीपत की महिला वकील व् प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की वकालत पर प्रतिबन्ध लगाते हुए  वकालत का लाइसेंस, इनरोल मैंट सर्टिफिकेट दस दिनों में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।  पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ ने अधिसूचना की प्रति सुप्रीम कोर्ट,पंजाब व् हरियाणा हाई कोर्ट , भारत की सभी बार कौंसिल्स , पंजाब व् हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन , देश की सभी बार एसोसिएशन ,पानीपत व् हरियाणा के सभी न्यायधीशों को भेजते हुए जानकारी दी है की रजनी गुप्ता बतौर वकील किसी भी कोर्ट ,एथोरिटी में पेश नहीं हो सकती।

हाल ही में बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ने पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेशों पर मुहर लगाते हुए पानीपत की महिला वकील व् प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की अपील को ख़ारिज कर दिया गया है । बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ने उसे अपना वकालत का लाइसेंस व् पूर्व निर्धारित दस हजार रुपए का जुर्माना तुरंत जमा करवाने को भी कहा है, साथ ही 5 साल के लिए निलंबन भी जारी रहेगा । बार कौंसिल  द्वारा रजनी गुप्ता की अपील निरस्त किए जाने से अब उस पर कई जगह शिकंजा कसा जा सकता है। जालसाजी ,हेराफेरी के तीन अलग - मामलों में रजनी गुप्ता पुलिस के पास नामजद है। जिनमें से दो मामले पंचकूला सैक्टर 5 पुलिस थाना के हैं।

हरियाणा महिला व् बाल कल्याण विभाग से जालसाज़ी करके अनुबंध के आधार पर पानीपत में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पाने वाली रजनी गुप्ता के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने थाना 5 में  आई पी सी की धारा 420/465/467/471 के तथ पर अपराधिक मामला दर्ज किया है ,आरोप है की पूर्व सरकार में पंचकुला स्थित हरियाणा महिला व् बाल कल्याण विभाग हरियाणा बेस -15 -20 ,पाकेट-II ,सैक्टर 4 पंचकुला में जाली ला पोरफेशनल  डिग्री के बलबूते प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी नवंबर 2008 से 16 -11 -2014 तक प्राप्त करने, एक ही समय में तीन संस्थानों से आय जुटाने व् हरियाणा लोक संपर्क विभाग से मान्यता ले लाभ उठाने वाली पानीपत से कथित वकील रजनी गुप्ता सुपुत्री राजकुमार गुप्ता वासी 492-आर, माडल टाऊन, पानीपत के खिलाफ तथ्यों व् आर टी आई से एकत्रित रिकॉर्ड के आधार पर बीच ऑफ़ ट्रस्ट ,हेराफेरी ,धोखाधड़ी है।
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महिला व् बाल कल्याण विभाग 16 -11 -2014 को इसे पद से हटा भी चुका  है ।  विभाग के द्वारा फर्जी डिग्री पर रजनी गुप्ता को अनुबंध आधार पर प्रोटेक्शन अधिकारी पानीपत लगा दिया गया ,2008 से महिला व् बाल कल्याण विभाग में प्रोटेक्शन अधिकारी पानीपत के पद पर रहते हुए विभाग के नियमों को ताक  पर रख कर ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट कि उलांघना करते हुए रजनी गुप्ता को अन्य कई स्थानों पर कार्यरत रही ,जिसकी लम्बी जांच की आड़ में महिला व् बाल कल्याण विभाग ने रजनी गुप्ता को दोषी भी पाया, महिला व् बाल कल्याण विभाग को 2008 से  16 -11 -2014 तक  जो राशि वेतन के रूप में दे गयी ,विभाग द्वारा  उसकी रिकवरी की जानी अनिवार्य है।

इसके इलावा रजनी गुप्ता द्वारा अपने पिता की मौत के तीन माह बाद पंचकुला के सैक्टर 21 के प्लाट नंबर 1292 पी की जाली विल तैयार करवाने व् प्लाट हड़पने का एक अपराधिक मामला मधुबन  ऍफ़ एस एल से प्रमाणित होने के बाद ऍफ़ आई आर  -361 दिनाक 11 -8 -2014 को पंचकुला सैक्टर 5 के पुलिस थाना में धारा  406/420/467/468/471/120 बी  के तहत पहले से ही दर्ज है, जिसमे चालान टू कोर्ट हो चूका है ,रजनीगुप्ता इस मामले में पहले से ही जमानत पर है । 

तीसरा मामला पानीपत थाना शहर में भी रजनी गुप्ता के खिलाफ पानीपत में चैम्बर नंबर 17 फर्जीवाड़े से अलॉट करवाने  का मुकद्दमा नंबर 1336    दिनांक 11 अक्टूबर 2016 को धारा 420 में पुलिस थाना शहर पानीपत में ,दर्ज है। जिसकी जांच चल रही है

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