रोड शो के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवार को लेनी होगी परमिशन- उपायुक्त

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 16 Mar, 2024 06:40 PM

political parties will not organized rally before permission

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि कि लोकसभा के आम चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये...

गुड़गांव, (ब्यूरो):  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि कि लोकसभा के आम चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे।

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उपायुक्त ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति  जिला प्रशासन  से लेनी जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाऊडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

 

निशांत कुमार यादव  ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर  नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का  हिसाब- किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।

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