Edited By Manisha rana, Updated: 11 Jan, 2024 09:21 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने डाबड़ा रोड पर नहर पुल के पास के उत्तम नगर की ऊषा देवी मित्तल (55) और उसके बेटे सुमित (30) की हत्या करने के मामले में उनके पड़ोसी संदीप व उसके साथी गढ़ी निवासी प्रदीप को उम्रकैद व 70 हजार रुपए...
हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने डाबड़ा रोड पर नहर पुल के पास के उत्तम नगर की ऊषा देवी मित्तल (55) और उसके बेटे सुमित (30) की हत्या करने के मामले में उनके पड़ोसी संदीप व उसके साथी गढ़ी निवासी प्रदीप को उम्रकैद व 70 हजार रुपए जुर्मनि की सजा सुनाई है। संदीप को पत्नी निशा छोड़कर सुमित के साथ रहने लगी थी।
आजाद नगर थाना पुलिस ने 1 अप्रैल 2022 को उत्तम नगर के संदीप व अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। उससे एक दिन पहले शाम को उत्तम नगर स्थित घर में ऊषा देवी पर सुए से हमला किया गया था। कुछ देर बाद बाइक सवार 2 युवकों ने डोगरान मोहल्ले में उनके बेटे सुमित को गोलियां मारी थीं। डाबड़ा रोड पर नहर पुल के पास स्थित उत्तम नगर के अमित मित्तल ने पुलिस को बताया था कि हमारे पड़ोसी संदीप और उसकी पत्नी निशा शर्मा का मनमुटाव हो गया था। निशा 8 महीने से अपनी मजी से मेरे भाई सुमित के साथ रह रही थी। इसी रंजिश में संदीप ने अपने साथी के साथ मिलकर पहले मां ऊपा की घर में हत्या की और फिर डोगरान मोहल्ला में भाई सुमित की गोलियां मारकर हत्या कर दी। आजाद नगर थाना पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिर तार किया था।
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