दुष्कर्म मामले में मुकरे गवाह, जज ने सुनाई अजीबोगरीब सजा

Edited By Isha, Updated: 31 Oct, 2019 11:26 AM

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नाबालिगा से दुष्कर्म मामले में दम्पति को गवाह बनना महंगा पड़ा गया। दम्पति ने पहले तो गवाही दे दी और बाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट में मुकर गए। कोर्ट ने गवाही

रोहतक (कोचर): नाबालिगा से दुष्कर्म मामले में दम्पति को गवाह बनना महंगा पड़ा गया। दम्पति ने पहले तो गवाही दे दी और बाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट में मुकर गए। कोर्ट ने गवाही से मुकरने पर कड़ा संज्ञान लिया और दम्पति को दिनभर कोर्ट परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई। दोनों पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि इस मामले में पीड़िता पहले ही अपने बयानों से मुकर गई थी, जिस कारण आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। जानकारी के मुताबिक महम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिगा ने एक युवक पर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

मामला कोर्ट में पहुंचा तो बयान देने के दौरान पीड़िता अपने बयानों से ही मुकर गई। वहीं, इस मामले में गांव का ही एक दम्पति गवाह बन गया लेकिन कोर्ट में गवाह बना दम्पति भी गवाही से मुकर गया जिस कारण इसी साल अप्रैल महीने में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी कर दिया था। हालांकि पीड़िता के नाबालिगा होने के कारण कोर्ट ने उसे कोई सजा नहीं दी थी लेकिन दम्पति को तभी से नोटिस जारी किए जा रहे थे। बुधवार को दम्पति अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट में पहुंचा।

उन्होंने न्यायाधीश के सामने लिखित में अपनी गलती मानी और और कोर्ट से माफी मांगी लेकिन कोर्ट ने गवाही से मुकरने के मामले को गंभीरता से लिया और दम्पति को शाम 4 बजे तक कोर्ट परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दम्पति पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 

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