लॉकडाउन: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों का अहम फैसला, ध्यान से पढ़ें

Edited By Shivam, Updated: 14 Apr, 2020 04:11 PM

important decision of all district courts including punjab haryana high court

मौजूदा स्थिति का आंकलन करके हाईकोर्ट सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब-डिवीजन अदालतों ने बेहद अहम फैसला लिया। इसके मुताबिक, 1 मई तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित कर दी गई हैं। इस दौरान सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी।...

चंडीगढ़ (धरणी): मौजूदा स्थिति का आंकलन करके हाईकोर्ट सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब-डिवीजन अदालतों ने बेहद अहम फैसला लिया। इसके मुताबिक, 1 मई तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित कर दी गई हैं। इस दौरान सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी। एडमिनस्ट्रेटिव कमेटी ने आपात बैठक बुला यह निर्णय लिया है। वहीं बेहद ही अर्जेंट केसों की सुनवाई पहले की तरह मेंशनिंग के बाद ही होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 अप्रैल तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित की थी।

वायरस के संकट में मौजूदा स्थिति का नए सिरे से आंकलन कर निर्देश जारी कर दिए हैं कि 15 अप्रैल से 1 मई तक जिन केसों की पहले से सुनवाई तय थी उन सभी की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। 15 अप्रैल से लेकर 1 मई तक हाईकोर्ट के सभी अधिकारी घर से काम करेंगे और जब भी उनकी जरूरत होगी वो उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वह स्टेशन नहीं छोड़ सकते और ब्रांच इंचार्ज द्वारा जब भी जरुरत होगी वह उपलब्ध रहेंगे।

मेंशनिंग के बाद ई-फाइलिंग के जरिए दायर की जा सकेंगी याचिकाएं
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस दौरान महत्वपूर्ण मामले की संबंधित बेंच के समक्ष मेंशनिंग की जाएगी अगर याचिका सुनवाई के लिए उपयुक्त पाई गई तो ई-फाइलिंग के जरिये ही याचिका दायर की जाएगी जिसमें कोर्ट फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जाएगी और संबंधित दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न किए जाएंगे।

रोटेशन पर लें सेवाएं
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला अदालतों और सब-डिवीजन अदालतों में भी अर्जेंट केसों पर सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों को निर्देश दिए हैं कि वह इस दौरान अर्जेंट केसों पर सुनवाई के लिए एक या दो एडिशनल सेशन जजों सहित सिविल जज ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट से रोटेशन के आधार पर सेवाएं लें और इसकी व्यवस्था करें। वहीं अन्य स्पोर्टिंग स्टाफ घर से काम करेगा और बिना सेशन जज इजाजत के स्टेशन छोड़ नहीं सकेंगे।

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