5 सितंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

Edited By Shivam, Updated: 31 Aug, 2018 07:33 PM

high court gives notice to the government on september 5 strike

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच सितंबर को होने वाली हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस नोटिस में बताया गया है कि इस मामले पर आने वाली...

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच सितंबर को होने वाली हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस नोटिस में बताया गया है कि इस मामले पर आने वाली चार सितंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह नोटिस हिसार विजेता ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की  याचिका पर कार्यवाही करते हुए जारी किया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि पांच सितंबर को हड़ताल के दौरान प्राईवेट बस ऑपरेटर्स व आम जनता पर कोई असर नहीं होगा, इसका सरकार जवाब दे।

गौरतलब है कि 29 अगस्त को ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के साथ राज्य सरकार की हुई वार्ता विफल ‌होने‌ पर ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने पांच सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। जिस पर हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों को चेतावनी जारी की है। सरकार ने हरियाणा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत छ: महीने की अवधि तक राज्य परिवहन विभाग या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर इतने दिनों के लिए लगा प्रतिबंध

वहीं प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल बैन किए जाने पर आज पूरे प्रदेश में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने और उग्ररूप धारण कर लिया। आज राज्य के सभी डिपुओं पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा इस फैसले का विरोध कर प्रदर्शन किया गया। ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने चेतावनी ‌देते‌ हुए कहा है कि ‌रोडवेज कर्मचारी ऐसी धमकियों से डरने ‌वाले नहीं हैं तथा हर हाल में 5 सितम्बर को रोड़वेज का चक्का जाम होगा व अनिश्चितकालीन के लिए ‌होगा।

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