Edited By Isha, Updated: 31 Jan, 2025 12:09 PM
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित को दोषी करार दिया। इसलिए न्यायालय ने
भिवानी: पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित को दोषी करार दिया। इसलिए न्यायालय ने दोषी को 12 साल कैद और 95,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
महिला थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। इसमें किशोरी ने दोषी पर उसके घर में घुसकर उससे दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। महिला थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान करवाए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मोहित को दोषी करार दिया है। इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 12 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत पांच वर्ष कैद, 25,000 और धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद एवं 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 95,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी प्रभारियों और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला विरुद्ध अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत पर केस अवश्य दर्ज करें। पुलिस महत्वपूर्ण और तकनीकी साक्ष्यों का संकलन और प्रस्तुतिकरण करे। ताकि न्यायालय से दोषियों को दंड और पीड़ित को न्याय मिल सके।