केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हरियाणा के चालक, टैक्सी-ऑटो चालकों व रोडवेज कर्मियों ने की हड़ताल

Edited By Saurabh Pal, Updated: 01 Jan, 2024 08:32 PM

haryanvi drivers go on strike against the new motor vehicle act

केंद्र सरकार ने सड़क हादसा कानून में नया संशोधन किया है, जिसमें हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा व सात लाख रुपए जुर्मानs का प्रावधान है। जिसके बाद पूरे देश भर में इस कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ आवाज उठ रहीं हैं...

सोनीपत(सन्नी मलिक): केंद्र सरकार ने सड़क हादसा कानून में नया संशोधन किया है, जिसमें हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा व सात लाख रुपए जुर्मानs का प्रावधान है। जिसके बाद पूरे देश भर में इस कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ आवाज उठ रहीं हैं। सोनीपत में भी निजी टैक्सी चालक, ऑटो चालक व हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालक हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक इस संशोधन को वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी।

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केंद्र सरकार ने पिछले साल कई कानूनों में संशोधन किया था। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन किया गया है, अगर कोई चालक सड़क हादसे के बाद वहां से फरार होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसे 10 साल की सजा भुगतनी होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद टैक्सी चालक और ऑटो चालकों के साथ-साथ अब हरियाणा रोडवेज के कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालकों में भी रोष दिखाई दे रहा है।

जिसके चलते हरियाणा रोडवेज की कई बसें अपने गंतव्य की तरफ रवाना नहीं हुईं और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालकों का कहना है कि हमारी तनख्वाह ₹10000 से ज्यादा नहीं है। हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चला रहे हैं। सरकार जिस तरह का कानून लेकर आ रही है उससे हम टैक्सी बेचने को मजबूर हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे कोई चालक हादसा जान बूझकर नहीं करता यह सब जानते हैं।

हरियाणा रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात चालकों का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ही संशोधन को वापस नहीं लिया तो हम आगामी रणनीति बनाकर हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम करेंगे।

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