Edited By Rakhi Yadav, Updated: 02 Jun, 2018 09:02 AM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों को श्योरिटीज का कम्प्यूटराइज्ड रिकार्ड बनाए रखने के आदेश दिए, जिसमें विवरण के साथ उनकी चल/अचल संपत्ति की भी जानकारी हो ताकि पता.....
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों को श्योरिटीज का कम्प्यूटराइज्ड रिकार्ड बनाए रखने के आदेश दिए, जिसमें विवरण के साथ उनकी चल/अचल संपत्ति की भी जानकारी हो ताकि पता लगाया जा सके कि संबंधित व्यक्ति ने पहले भी किसी अपराधी के लिए श्योरिटी दी है।
वकील एच.सी. अरोड़ा की ओर से स्नेचिंग की घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने आदेश दिए। जमानतों में कोर्ट की ओर से श्योरिटीज के भंडार को स्वीकार करने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए। हाईकोर्ट श्योरिटीज का सैंट्रलाइज्ड डाटा बेस चाहता है। ताकि उनके ऑफर्स के भंडार को रोका जा सके।
हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित कोर्ट श्योरिटी को वास्तविक दस्तावेज कोर्ट स्टांप के बाद वापस करे। वहीं, संबंधित कोर्ट सक्षम अथॉरिटी रिकार्ड में एंट्रीज करेगा। वहीं, कोर्ट को भी श्योरिटी के दस्तावेजों की निजी जांच के आदेश दिए हैं, यह काम प्रिजाइडिंग स्टाफ पर नहीं छोडेंग़े।
वहीं हाईकोर्ट ने रेखा नामक श्योरिटी देने वाली महिला के जमानती वारंट जारी किए हैं ताकि अगली सुनवाई पर पेश हो। बीती सुनवाई पर नोटिस जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुई थी। रेखा चंडीगढ़ में स्नेंचिंग की 6 घटनाओं में आरोपियों की जमानतों के सिलसिले में श्योरिटी के रूप में खड़ी हुई थी। 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।