Edited By Shivam, Updated: 05 Nov, 2018 05:29 PM
गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी पक्ष को एक जोरदार झटका दिया है। प्रिंस हत्याकांड में आरोपी भोलू ने गुरुग्राम की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, जिसे सेशन जज ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे...
गुरुग्राम: गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी पक्ष को एक जोरदार झटका दिया है। प्रिंस हत्याकांड में आरोपी भोलू ने गुरुग्राम की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, जिसे सेशन जज ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले जेजे बोर्ड ने आरोपी भोलू की जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
गौरतलब है कि बीते साल गुरुग्राम के नामी निजी स्कूल में एक सात वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। इसमें उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र आरोपी पाया गया था। हालांकि, इस मामले में अभी कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं। आरोपी भोलू का पक्ष उसकी जमानत कराना चाहता है, लेकिन अदालत ने इस हत्याकांड को बेहद गंभीर अपराध बताते हुए जमानत दिए जाने से इनकार कर दिया।