Edited By Isha, Updated: 01 Jan, 2021 10:28 AM
हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से गुलाब सिंह नरवाल, मुख्य अभियंता को सस्पैंड करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि दौरान उनका मुख्यालय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सैक्टर-5, पंचकूला तय किया गया है।
वह हरियाणा सिविल सेवा
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से गुलाब सिंह नरवाल, मुख्य अभियंता को सस्पैंड करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि दौरान उनका मुख्यालय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सैक्टर-5, पंचकूला तय किया गया है। वह हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 और 84 के तहत निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे।
इस शर्त के साथ कि प्रमाण पत्र देंगे कि निलंबन अवधि दौरान अन्य सेवा, निजी व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि एच.सी.एस. (पी. एंड ए.) नियम 2016 के नियम-7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।