नगर निगम को भंग कर प्रदेश सरकार संभाल सकती है बागडोर: हाईकोर्ट

Edited By Updated: 23 Apr, 2017 03:35 PM

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सकेतड़ी निवासी एक माली की याचिका पर सख्त रवैया अपनाते हुए पंचकूला नगर निगम को सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेशों...

चंडीगढ़ (रमेश हांडा):पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सकेतड़ी निवासी एक माली की याचिका पर सख्त रवैया अपनाते हुए पंचकूला नगर निगम को सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेशों में कहा कि पंचकूला का गठन नगर निगम हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 के तहत किया गया था, जिसका मकसद समाज की समस्याएं दूर करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर समाज में सुधार लाना था, लेकिन लगता है पंचकूला नगर निगम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रही, न ही नगर निगम को मिल रहे फंड्स को खर्च कर पा रही है, इसलिए क्यों न नगर निगम को भंग कर इसकी बागडोर प्रदेश सरकार को सौंप दी जाए। कोर्ट ने उक्त फैसले को अंतिम न कहते हुए नगर निगम को एक और मौका दिया, जिसे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 8 बिन्दुओं पर काम करके दिखाना होगा। 
मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। याचिकाकत्र्ता प्रदीप सिंह के घर सीवरेज का पानी घुस आया था, जिसके चलते उसे काफी नुक्सान उठाना पड़ा था, लेकिन जब हुडा व नगर निगम से उसे न्याय नहीं मिला तो वह हाईकोर्ट चला गया था।

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