जज के सामने बोली 6 साल की मासूम- अंकल ने किया गलत काम(VIDEO)

Edited By Isha, Updated: 22 Jan, 2020 12:52 PM

अंबाला कोर्ट ने छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के डेढ़ साल पुराने मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी स्कूल वैन चालक को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ जब सारे......

अंबाला (अमन कपूर) : अंबाला कोर्ट ने छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के डेढ़ साल पुराने मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी स्कूल वैन चालक को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ जब सारे गवाह मुकरते दिखे तो जज ने बच्ची को पास में बिठाकर पुचकारा और उसके बयान लिए। बच्ची ने बताया कि अंकल ने वैन में गंदी हरकत की। सरकारी वकील जंगबहादुर के मुताबिक, बच्ची के बयान को ही कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया और आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।

बता दें कि अम्बाला के एडिशनल सेशन जज रजनीश बंसल की अदालत ने 20 जनवरी को दोषी सतीश को 20 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी अगस्त 2018 से जेल में है। उसने आंख में कैंसर होने और परिवार में कोई कमाने वाला न होने का हवाला देकर रहम की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया है।

स्कूल प्रिंसिपल ने दिए थे आरोपी के पक्ष में बयान
बता दें कि स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल वैन की इंचार्ज टीचर ने भी आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन कोर्ट ने उनके बयान को नहीं माना। मामला 16 अगस्त 2018 का है। जब बच्ची की मां ने महिला थाने में शिकायत दी थी। मासूम की मां ने बताया था कि 14 अगस्त को वैन चालक ने स्कूल से घर छोड़ते समय अकेली बच्ची के साथ गंदी हरकत की थी।

वैन चालक को है कैंसर
वैन चालक को जेल भेजा गया उस समय पता चला कि उसकी आंख में कैंसर है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। उसकी कैंसर ग्रस्त आंख पीजीआई चंडीगढ़ में निकाली जा चुकी है। दूसरी आंख की रोशनी भी कम हो गई है। वहीं दोषी ने घर में बुजुर्ग मां, पत्नी और 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी का हवाला देकर रहम की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ रियायत नहीं बरती। वहीं बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। 

 

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