Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 21 Jul, 2025 09:10 PM

जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 व 27 जुलाई को जिला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी...
गुड़गांव, (ब्यूरो): जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 व 27 जुलाई को जिला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है। यह आदेश 26 जुलाई से लेकर 27 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या कोई अन्य नकल उपकरणों का संचालन, हथियार, आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने योग्य कोई वस्तु लेकर चलना, नारेबाजी, अवैध सभा या पोस्टर/बैनर का प्रदर्शन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम अथवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।