गंदगी फैलाने वाले 15 व्यक्तियों के किए गए चालान

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 04 Mar, 2022 08:26 PM

invoices made for 15 people who spread dirt

अगर आपने सार्वजनिक स्थानों, सडक़ आदि पर गंदगी फैलाई तो नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आपका चालान किया जाएगा।

गुडग़ांव, ब्यूरो: अगर आपने सार्वजनिक स्थानों, सडक़ आदि पर गंदगी फैलाई तो नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आपका चालान किया जाएगा। नगर निगम  की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं, तथा गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जोन-2 क्षेत्र के वरिष्ठ सफाई निरीक्षक सुधीर कुमार, सफाई निरीक्षक दीपक एवं बलजीत की टीम ने गंदगी फैलाने वाले 15 व्यक्तियों के चालान किए तथा उन पर 30 हजार रूपए का जुर्माना किया। इनमें 5 दुकानदारों पर 5-5 हजार रूपए तथा 10 स्ट्रीट वैंडरों पर 500-500 रूपए का जुर्माना शामिल है। यह कार्रवाई बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में की गई। टीम द्वारा गंदगी फैलाने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी गई वे गंदगी ना फैलाएं अन्यथा उनके खिलाफ अन्य नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा संशोधित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने केलिए भी नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इस नियम के तहत 75 माईक्रोन की मोटाई से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि हलके वजन वाले प्लास्टिक कैरीबैक के कारण फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए नियम के तहत प्लास्टिक कैरीबैग की मोटाई को 75 माईक्रोन कर दिया गया है, जिसेे 31 दिसम्बर के बाद 120 माईक्रोन कर दिया जाएगा। नियम के तहत पोलीस्टीरीन और विस्तारित पोलीस्टीरीन सहित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के डंडे, कैंडी की डंडियां, आईसक्रीम की डंडियां, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्माकॉल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों के चारों ओर लपेटी जाने वाली या पैकिंग के लिए फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर लगने वाले प्लास्टिक, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्टिकर आदि शामिल हैं।
नियम की अवहेलना पर जुर्माना 
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम की अवहेलना करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नियमों के तहत 100 ग्राम तक प्लास्टिक पाए जाने पर 500 रूपए, 500 ग्राम तक 1500 रूपए, एक किलोग्राम तक 3000 रूपए, 5 किलोग्राम तक 10 हजार रूपए, 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपए तथा 10 किलोग्राम से अधिक पर 25 हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार सभी नागरिकों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम की पालना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुरूग्राम को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन बनाने में सभी अपना योगदान देें।
 

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