ठोस कचरा प्रबंधन नियम की पालना की जाए सुनिश्चित-पीसी मीणा

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 15 Mar, 2023 07:27 PM

ensure that solid waste management rules are followed  pc meena

सभी नागरिक प्राथमिक स्तर कचरे को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को अपनाएं- बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां कचरा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएं - लीगेसी वेस्ट निस्तारण की दिशा में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है तेजी से कार्य

गुड़गांव ब्यूरो : नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रत्येक नागरिक तथा बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इससे एक ओर जहां हम अपने शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान देंगे, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट डंपिंग साईट पर कचरे की मात्रा को कम करने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे।

 

उक्त बात बुधवार को निगमायुक्त ने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि बंधवाड़ी में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की दिशा में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। वेस्ट निस्तारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक एजेंसियों को कार्य सौंपा गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी एजेंसियों को जल्द से जल्द कचरा निस्तारण का कार्य शुरू करवाने के निर्देश दें, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। लीचेट ट्रीटमैंट के बारे में बताया गया कि यह कार्य अच्छी तरह से हो रहा है। निगमायुक्त ने कहा कि जो भी पोंड लीचेट ट्रीटमैंट के बाद खाली हो रहे हैं, उन्हें मिट्टी से भरवाएं।

 

बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियां : निगमायुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें होटल, बैंक्वेट हॉल, ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियां व प्लॉटिड कॉलोनियां शामिल हैं। नियमों के तहत इन्हें अपने यहां से उत्पन्न होने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करके गीले कचरे से खाद बनाने तथा रिसायकलेबल कचरा अधिकृत रिसाइकलर को देना अनिवार्य है।

 

नियमों की अवहेलना पर है दंड का प्रावधान : निगमायुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों की जांच की जा रही है तथा नियमों की अवहेलना पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही नियमों के तहत अन्य कार्रवाई की जाएगी।

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