134 ए : निजी स्कूलों के खिलाफ आरटीआई दाखिल

Edited By kamal, Updated: 20 May, 2019 11:12 AM

134a rti filed against private schools

प्राइवेट स्कूलों ने 134 ए के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाया नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार...

फरीदाबाद(पूजा शर्मा): प्राइवेट स्कूलों ने 134 ए के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाया नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार से लेने के लिए बिल जमा कराया है। यह आरोप हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने निजी स्कूलों पर लगाया है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आरटीआई लगाकर पिछले 4 शिक्षा सत्रों में प्राइवेट स्कूलों द्वारा 134 ए के तहत पूरी साल पढ़ाई कराने वाले  बच्चों के नाम व पते व प्राइवेट स्कूलों द्वारा पढ़ाई की एवज में सरकार से पैसा लेने के लिए जमा कराए गए बिल की फोटो कॉपी मांगी है जिससे सच्चाई का पता चल सके।

मंच ने अभिभावकों से भी कहा है कि उनके जिन बच्चों को 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों ने पूरे साल निशुल्क पढ़ाया गया है उसके बारे में जानकारी मंच को साझा करें। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि स्कूल प्रबंधकों की सशक्त लाबी ने यह अफवाह फैला रखी है सरकार के पास गरीब बच्चों को पढ़ाने की एवज में  500 करोड़ रुपए का कर्जा बकाया है जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक वे आगे 134 ए के तहत बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।

वहीं शिक्षा विभाग कई बार कह चुका है कि जिन स्कूलों ने 134 ए के तहत वास्तव में बच्चों को पूरी साल निशुल्क पढ़ाया है उसका पूरा डाटा बिल के साथ लगाकर जिला शिक्षा अधिकारी को जमा कराएं जिससे उनके बिल का भुगतान किया जा सके लेकिन स्कूल प्रबंधकों ने अभी तक वास्तविक बच्चों का बिल जमा नहीं कराया है। या जो कराया है वह फर्जी है। इसकी सच्चाई जानने के लिए ही मंच ने प्रत्येक जिले में आरटीआई लगाकर के यह जानकारी मांगी है।

मंच ने अभिभावकों से  कहा है कि वे सबसे पहले 134 ए के तहत एलॉट किए गए स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं । उसके बाद ही पुराने स्कूल से टीसी लें। जो स्कूल प्रबंधक जबरदस्ती टी सी दे रहे हैं, उनके खिलाफ मंच को शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा शिक्षा सत्र 2019  20 20 में जिन अभिभावकों के बच्चों का एलॉट किए गए स्कूल में  दाखिला नहीं हुआ है  उसके बारे में भी मंच  के जिला कार्यालय लॉयर्स चेंबर 56 जिला कोर्ट फरीदाबाद में जानकारी दें जिससे दोषी स्कूल के  खिलाफ  लीगल कार्रवाई की जा सके।

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