SYL पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, पहले करें नहर का निर्माण

Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Jul, 2017 07:10 PM

supreme court order on syl

SYL के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

नई दिल्ली (कमल कांसल):उच्चतम न्यायालय ने आज जोर देकर कहा कि सतलुज-यमुना सम्पर्क (एस.वाई.एल.) नहर मामले में उसके आदेश का पूरी तरह सम्मान और पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय एवं न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले का सम्मान करना एवं उसका अनुपालन करना दोनों राज्यों का कर्तव्य है। साथ ही न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने ऐसा क्यों नहीं किया? पीठ ने कहा कि अगर नहर के लिए जल बंटवारे की समस्या है तो इस मसले को बाद में देखा जाएगा लेकिन पहले नहर निर्माण करवाना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने पीठ को अवगत करवाया कि केंद्र सरकार यह हरसंभव प्रयास कर रही है कि दोनों राज्य सरकारों के बीच सुलह करवाई जा सके ताकि शीर्ष अदालत के फैसले पर सौहार्दपूर्ण तरीके से अनुपालन हो सके। मामले की अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी। 

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2 महीने में केंद्र्र करवाए दोनों राज्यों में सुलह
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र को 2 महीने का वक्त दिया ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सके। कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 2 महीने का मतलब 2 महीने।  

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हम किसी काहक नहीं मारना चाहते लेकिन मजबूर हैं : कैप्टन
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सतुलज-यमुना सम्पर्क  (एस.वाई.एल.) नहर मामला बातचीत के जरिए 2 माह में हल करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हालांकि पंजाब किसी का हक मारना नहीं चाहता लेकिन पानी की कमी के चलते ही उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। 

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हरियाणा के सी.एम. ने की नहर निर्माण की अपील
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा कि अब पंजाब को एस.वाई.एल. का निर्माण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर लिहाज से सम्मान होना चाहिए।

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