SYL के मुद्दे पर किसी को भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए: सुप्रीम कोर्ट

Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Jul, 2017 12:31 PM

supreme court syl issue

SYL मुद्दे को लेकर लगातार दिए जा रहे धरने के चलते लोगों को हो रही परेशानी के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कर कोर्ट में

दिल्ली:SYL मुद्दे को लेकर लगातार दिए जा रहे धरने के चलते लोगों को हो रही परेशानी के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कर कोर्ट में SYL मुद्दे की सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार सुनिश्चित करें कि SYL को लेकर कोई धरना प्रदर्शन न हो। दोनों राज्य इस मुद्दे पर शांति बनाए रखें। 

कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया। अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे। पंजाब पहले नहर का निर्माण करे फिर पानी के बारे में तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो महीने का वक्त दिया ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सकें। कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।

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