Edited By Updated: 19 Nov, 2016 04:10 PM
50,000 रुपए की सुपारी लेकर एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर दहशत पैदा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में जींद
रोहतक: 50,000 रुपए की सुपारी लेकर एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर दहशत पैदा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में जींद जिले के जुलाना कस्बे में पड़ने वाले गांव शादीपुर का रहने वाला मनीष उर्फ बाबा पुत्र मनोहर लाल तथा बहलंबा गांव निवासी अमीन उर्फ मीनू पुत्र जयभगवान शामिल हैं। कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड मंजूर करवाकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि करीब 15 दिन पहले ही बहलंबा गांव के रहने वाले कबूल पुत्र माई लाल को जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी लेकिन वह किसी तरह बच गया। उपरोक्त ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 50,000 रुपए सुपारी ली थी।
यहां बता दें कि बहलंबा गांव के रहने वाले कबूल पर 2 नवम्बर को केलंगा मोड़ के समीप फायरिंग की गई थी। इस वारदात के संदर्भ में महम पुलिस स्टेशन में सोमबीर को बाइनेम करते हुए अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवाया गया था।
अब गिरफ्तार हुए उपरोक्त आरोपियों से माना कि उक्त वारदात को उन्होंने ही अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि कबूल के साथ प्लाट को लेकर अमीन का विवाद चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन में पता चला है कि जिस सोमबीर को इस केस में बाइनेम किया गया था उसकी लोकेशन वारदात के समय उत्तर प्रदेश की पाई गई है। कबूल पर फायरिंग की बात स्वीकारते हुए आरोपियों ने खुलासा किया कि उस रोज आमीन मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि मनीष उर्फ बाबा ने उस पर फायरिंग की थी।
आपराधिक अतीत रहा मनीष बाबा का
असिस्टैंट सब-इंस्पैक्टर विनोद कुमार द्वारा पकड़े गए आमीन उर्फ मीनू व ए.एस.आई. अमित कुमार द्वारा अरैस्ट किए गए मनीष उर्फ बाबा के पास से 2 अवैध असले भी बरामद हुए हैं। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक आरोपियों से अभी तक की गई पूछताछ में इनके कई आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहने का खुलासा हो चुका है। मनीष उर्फ बाबा ने खुलासा किया कि 2012 में उसने अपने कुछ साथियों के साथ जींद में कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली एक कम्पनी के मालिक को गोलियों से भून दिया था। उस केस में अदालत से उसे 20 साल का कारावास सुनाया जा चुका है लेकिन मई 2016 में उसे करनाल जेल से 14 दिन की पैरोल मिल गई और फिर वह जेल नहीं लौटा।
इस संदर्भ में उसके खिलाफ पैरोल एक्ट में भी केस दर्ज है। बाबा ने यह भी कबूल किया है कि उसने करीब 5 महीने पहले संजय कॉलोनी से एक ट्रैक्टर भी चुराया था। एक अन्य बदमाश भी इस वारदात में शामिल था। इसके अलावा आरोपी ने बताया कि उसने गांव खरक जाटान के पास से भी एक ट्रैक्टर चोरी किया हुआ है। उस ट्रैक्टर को चुराने में उसके 4 अन्य साथी बदमाश भी शामिल थे और बाद में उसे यू.पी. में ले जाकर बेच दिया था।