निगम चुनाव: पूर्व के 73 उम्मीदवार इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Edited By Punjab Kesari, Updated: 02 Sep, 2017 04:44 PM

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पिछला नगर निगम गुरुग्राम का चुनाव लड़ चुके 73 उम्मीदवार इस बार नगर निगम चुनाव में नहीं उतर

गुरुग्राम: पिछला नगर निगम गुरुग्राम का चुनाव लड़ चुके 73 उम्मीदवार इस बार नगर निगम चुनाव में नहीं उतर सकेंगे, क्योंकि उन्हें राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में दिए गए नियम के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर चुनाव के दौरान प्रचार पर किए गए खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है। गुरुग्राम नगर निगम का पिछला चुनाव 15 मई 2011 को संपन्न हुआ था और उसका परिणाम 18 मई 2011 को घोषित किया गया था। इस लिहाज से चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 18 जून तक अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देना था। पिछले नगर निगम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 2 लाख 10 हजार रुपए की थी जिसे अबकी बार आयोग द्वारा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 

अयोग्य घोषित किए गए पूर्व प्रत्याशी
नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए 73 प्रत्याशियों में वार्ड-1 से रितेश सैनी, वार्ड-2 से महेश, वार्ड-3 से बबीता देवी व कमलेश यादव, वार्ड-4 से गंगाराम, वार्ड-6 से यादराम यादव, वार्ड-7 से आजाद सिंह, सरला देवी व लाल बहादुर पासवान, वार्ड-8 से कृष्णा, वार्ड-9 से राजेश, दीपक सोलंकी व सुरेंद्र, वार्ड वार्ड-10 से सतीश, वार्ड-11 से मीना रानी व  सुनीता रानी डुडेजा, वार्ड-13 से महेंद्री, वार्ड-15 से अजीत सिंह व राजेश सहरावत, वार्ड-16 से भावना, रगीना रानी व सुमन शामिल हैं। इनके अलावा, वार्ड- 17 से अरूण कुमार व आरसी चड्डा, वार्ड-18 से कृष्णा देवी, लोकेश, सुंदर दास व सुशील कुमार सिंगला, वार्ड-19 से भूपेंद्र सिंह, दलजीत सिंह, मुकेश डागर तथा शिक्षा देवी, वार्ड-20 से नरेश कुमार गोयल व वीरेद्र सिंह यादव, वार्ड-21 से जयपाल सिंह, वार्ड-22 से बीर सिंह व ब्रह्मदत्त, वार्ड-23 से बलराज सिंह, ईश्वर परमार, रवि शंकर व सोमपाल, वार्ड-24 से सुभाष प्रधान व संतलाल, वार्ड-25 से नरेश कुमार, अनिल कुमार, योगराज व रामदास, वार्ड-26 से धर्मेंद्र, सीमा फोगाट व सूरत सिंह को भी 3 वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया गया है। वार्ड-28 से संतोष व संतोष ठाकरान, वार्ड-29 से राजेश कुमारी, शर्मिला, अनिता कौशिक व सुनीता शर्मा, वार्ड-30 से अमृता यादव, अनुराधा त्यागी, मीना, निर्मल, ओमवती व राजवती, वार्ड- 31 से धर्मवीर, योगेश कुमार, रामकिशोर व सुरेश, वार्ड-32 से चरण सिंह, वार्ड-33 से रीटा भाटिया, वार्ड-34 से किटु बंशी माथुर व नूतन यादव तथा वार्ड-35 से राम किशोर, वेदपाल व शशी कोचर भी शामिल हैं। 

73 प्रत्याशियों ने समय पर नहीं दिया था ब्यौरा
2011 के गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में उतरे 73 प्रत्याशियों ने निर्धारित समय अवधि में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जिसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा डा. दलिप सिंह द्वारा उन्हें आदेश की तिथि से 3 साल के लिए नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। डा. दलिप सिंह द्वारा ये आदेश 17 नवम्बर 2016 को दिए गए थे। अत: उस तिथि से 3 वर्ष तक ये 73 उम्मीदवार नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते। इन अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों की सूची उपायुक्त द्वारा सभी सहायक रिटर्निग अधिकारियों को दे दी गई है ताकि नामांकन पत्र प्राप्त कर सकें।
 

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