55 साल के बाद बोर्ड कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त, एक्सटैंशन के लिए चलानी पड़ेगी फाइल

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Nov, 2017 04:41 PM

after 55 years board staff will be retired

अगर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की बैठक में हुए फैसले के हिसाब से कार्य चला तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर शिक्षा बोर्ड के नियम नहीं चलेंगे। शिक्षा बोर्ड में तैनात कर्मचारी व अधिकारी हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से 55 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे।...

भिवानी(पंकेस): अगर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की बैठक में हुए फैसले के हिसाब से कार्य चला तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर शिक्षा बोर्ड के नियम नहीं चलेंगे। शिक्षा बोर्ड में तैनात कर्मचारी व अधिकारी हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से 55 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों के पास 3 साल की अतिरिक्त सेवावृद्धि का ऑप्शन तो रहेगा लेकिन शिक्षा बोर्ड प्रशासन चाहेगा तो 3 साल की एक्सटैंशन मिलेगी। सेवानिवृत्ति में अब के बाद हरियाणा सरकार के नियम पूरी तरह से फॉलो किए जाएंगे। बतां दें कि जो कर्मचारी व अधिकारी 55 की आयु में चल रहे हैं या क्रॉस कर चुके हैं, निर्णय के अनुसार उनकी सेवावृद्धि पर विचार करना होगा। 

जानकारी के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 7 अक्तूबर 2017 को शिक्षा बोर्ड में आयोजित बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की बैठक में कई मुद्दे रखे गए थे। इनमें से अधिकांश पर सहमति की मोहर लग गई। काफी लंबे इंतजार के बाद बैठक की आऊट प्रोसीडिंग में शिक्षा बोर्ड में तैनात कर्मचारी व अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 साल करने पर सहमति बन गई। साथ ही हरियाणा सरकार की सर्विस रूल के अनुसार कर्मचारी व अधिकारियों को 55 साल की आयु के बाद एक्सटैंशन के लिए एक फाइल चलानी होगी। वह बोर्ड प्रशासन तय करेगा कि एक्सटैंशन लेने वाले कर्मचारी को 3 साल की एक्सटैंशन देनी है या नहीं। अब से पहले बोर्ड के नियमों में तृतीय श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक 58 साल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता था लेकिन अब पूरी तरह से हरियाणा सरकार के नियमों को फालो किया जाएगा। 

करने होंगे बोर्ड के सर्विस रूल चेंज
बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की आयोजित बैठक में लिए गए फैसले के हिसाब से चले तो अब बोर्ड प्रशासन को अपने सर्विस रूल में बदलाव करना पड़ेगा। चूंकि अभी तक शिक्षा बोर्ड के नियमों के हिसाब से कर्मचारी या अधिकारी की 58 साल के बाद ही सेवानिवृत्त किया जाता था लेकिन नए फैसले के हिसाब से अब इनको 55 में सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अगर हरियाणा सरकार के नियम लागू होते है तो बोर्ड को कई अन्य बदलाव भी करने पड़ेंगे।

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