अब जांच अधिकारियों को भरना होगा प्रोफार्मा

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 15 Dec, 2018 09:25 AM

now the investigating officers will have to fill the proforma

हाईकोर्ट में डी.जी.पी. को पड़ी फटकार के बाद हरियाणा महाधिवक्ता ऑफिस ने पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए एक प्रोफार्मा निर्धारित कर दिया है। इस प्रोफार्मा में जांच अधिकारियों की ओर से कोर्ट केस से संबंधित....

चंडीगढ़(पांडेय): हाईकोर्ट में डी.जी.पी. को पड़ी फटकार के बाद हरियाणा महाधिवक्ता ऑफिस ने पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए एक प्रोफार्मा निर्धारित कर दिया है। इस प्रोफार्मा में जांच अधिकारियों की ओर से कोर्ट केस से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। खास बात यह है कि यह प्रोफार्मा कोर्ट में डेट से 2 दिन पहले संबंधित लॉ अफसरों के पास भेजना होगा। प्रोफार्मा को भरवाने के पीछे वजह साफ है कि यदि संबंधित केस का जांच अधिकारी किन्हीं कारणों से कोर्ट में नहीं आता है तो उसमें सभी तरह की डिटेल लॉ अफसरों को पता होनी चाहिए।

बताया गया कि जांच अधिकारियों के कोर्ट में नहीं पेश होने के कारण ही हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. बी.एस. संधू को कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट में केसों की मजबूत पैरवी नहीं होने और जांच अधिकारियों की ओर से कोताही बरतने के कई मामले सामने आने के बाद अब ए.जी. ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। ए.जी. ऑफिस की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि संबंधित केस का जांच अधिकारी किन्हीं कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है तो उसके स्थान पर आने वाले अफसरों को जानकारी होनी चाहिए।

यही नहीं उस प्रोफार्मा में केस का स्टेटस पूरी तरह से दर्ज होना चाहिए, ताकि लॉ अफसरों को कोर्ट में पैरवी करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ए.जी. ऑफिस और पुलिस महकमे का मानना है कि प्रोफार्मा भरने के बाद अब केसों की मजबूती से पैरवी की जा सकती है।
 

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