कोर्ट ने अनधिकृत प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट की जारी

Edited By Deepak Paul, Updated: 21 Mar, 2019 12:40 PM

court releases list of unauthorized private schools

भिवानी बोर्ड की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोर्ट में लगाई गई शिकायत के आधार पर कोर्ट ने ठोस कार्रवाई...

रोहतक (दीपक): भिवानी बोर्ड की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोर्ट में लगाई गई शिकायत के आधार पर कोर्ट ने ठोस कार्रवाई करते हुए स्कूलों की लिस्ट जारी की है जिन्हें अवैध घोषित किया गया है यानि इन स्कूलों के पास कोई मान्यता नहीं है। इस सूची में कुछ ऐसे स्कूलों के नाम भी डाल दिए गए हैं  जिनके कागज पूरे हैं और उन्हें गलती से इस सूची में डाला गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के दास से मिलकर ऐसे स्कूलों को राहत देने की मांग की है। 

ज्ञात रहे कि प्रदेशभर में हजारों स्कूल बिना किसी मान्यता के ही चल रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों से मोटी फीस तो वसूली जाती है लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। भिवानी बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे प्राइवेट स्कूलों को अवैध घोषित करते हुए सूची जारी की है। इस सूची में प्रदेशभर के 1083 स्कूलों के नाम डाले गए हैं जिसमें रोहतक के भी 63 स्कूलों के नाम शामिल हैं। 

फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सैक्रेटरी पी.के दास से मिला और उन्हें अवगत कराया कि 1083 स्कूलों की सूची हाईकोर्ट में दी गई है, उनमें गलती से स्थायी मान्यता प्राप्त व अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का नाम भी शामिल कर दिया गया है जिससे प्राइवेट स्कूल परेशान हैं और उनमें हड़कम्प की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने पी.के दास से अनुरोध किया कि जल्द ही इस भ्रम की स्थिति को खत्म किया जाए और ऐसे विद्यालयों का नाम इस लिस्ट से काटा जाए, ताकि प्रवेश सत्र में इन पर बुरा प्रभाव न पड़े। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही शिक्षा अधिकारियों को कहा जाएगा कि ऐसे विद्यालयों की सूची निदेशालय को भेजे, ताकि ऐसे विद्यालयों के नाम इस लिस्ट से काटे जा सकें।

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