Edited By Manisha rana, Updated: 26 Feb, 2021 03:27 PM
हरियाणा के हांसी में क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ एस.सी.-एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा...
चंडीगढ़ : हरियाणा के हांसी में क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ एस.सी.-एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामला दर्ज होने के बाद युवराज सिंह हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
युवराज सिंह के खिलाफ हांसी के दलित अधिकार कार्यकत्र्ता रजत ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। इसमें युवराज सिंह और रोहित शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत का जिक्र किया गया था, जिसमें युवराज सिंह ने अनुसूचित जाति पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। वहीं, युवराज सिंह ने याचिका में कहा है कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है।
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