कोर्ट के फैसले पर बोले VHP प्रवक्ता सुरेंद्र जैन, राम मंदिर निर्माण में एक और बाधा हुई दूर(Video)

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 27 Sep, 2018 02:06 PM

अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने स्वागत किया है।

रोहतक (दीपक भारद्वाज): अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने स्वागत किया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने पंजाब केसरी से खास बातचीत में कहा कि आज के निर्णय से राम मंदिर के निर्माण में आड़े आ रही एक और बाधा दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि आज के फैसले से यह याचिका लगाने वाले लोगों की मंशा भी साफ हो गई। 

अनंतकाल तक नहीं कर सकते प्रतीक्षा : सुरेंद्र
वहीं, सुरेंद्र जैन ने कहा कि वीएचपी राममंदिर बनने की अनंतकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जैन ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने पांच अक्टूबर को राम मंदिर के मुद्दे पर संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में देशभर के 30 से 35 बड़े संत हिस्सा लेंगे और राम मंदिर के साथ कारसेवा पर भी फैसला लिया जा सकता है। सुरेंद्र जैन ने बताया कि जो भी फैसला उच्चाधिकार समिति की बैठक में लिया जाएगा, उसे लागू करने के लिए वीएचपी कटिबद्ध होगी।

गौरतलब है कि इस्माइल फारुखी पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मामले को बार-बार टाला जा रहा है। हर बार बस तारीख ही दी जाती है, लेकिन फैसला कोई नहीं आता। इसलिए अब हम संतों की शरण में जा रहे हैं। वहां जो भी फैसला होगा, हम उसी के साथ जाएंगे।
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इस मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने बेवजह राम मंदिर और मस्जिद का मसला जोड़ा। मस्जिद में नमाज पढ़ना अनिवार्य है या नहीं, इस मामले में याचिका की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट याचिका पर फैसला सुनाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस्माइल फारुखी मामले पर फैसले के बाद मूल मामले की सुनवाई हो सकेगी।
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गौरतलब है कि अयोध्या विवाद से जुड़े एक मुद्दे में आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। हालांकि, यह फैसला टाइटल सूट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 1994 के उस फैसले पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की मांग करने वाली मुस्लिम समूह की याचिकाओं पर आना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज यह तय करेगा कि 1994 के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं?
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