नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

Edited By Isha, Updated: 29 Mar, 2022 08:38 AM

three years imprisonment for the guilty of molesting a minor

नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जुलाना के वार्ड नंबर चार निवासी रामरूप उर्फ रूपा को एएसजे

जींद: नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जुलाना के वार्ड नंबर चार निवासी रामरूप उर्फ रूपा को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने तीन साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 16 मई 2019 को जुलाना थाना क्षेत्र की एक महिला ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 मई की रात को उसके घर में जुलाना के वार्ड नंबर चार निवासी रामरूप घुस गया और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की।

इस पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में जांच अधिकारी उप निरीक्षक कौशल्या देवी ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। जांच अधिकारी ने दोषी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। इसके आधार पर सोमवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व दस माह की सजा सुनाई।

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