प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया झटका, सभी देय लाभों को रोकने के निर्देश

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 28 Jul, 2018 09:31 AM

state government gives shock to employees

हाईकोर्ट के रैगुलराइजेशन पॉलिसी के खिलाफ आए फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने नया झटका दिया है जिसके चलते उन्हें मिलने वाले देय लाभ बंद हो जाएंगे। इस संदर्भ में मुख्य....

चंडीगढ़(बंसल): हाईकोर्ट के रैगुलराइजेशन पॉलिसी के खिलाफ आए फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने नया झटका दिया है जिसके चलते उन्हें मिलने वाले देय लाभ बंद हो जाएंगे। इस संदर्भ में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, सभी मंडलीय आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाले देय लाभ जैसे ऋण, पदोन्नति, सी.सी.एल., एल.टी.सी., एच.टी.पी. व वार्षिक वृद्धि सरकार के अगले आदेशों तक रोक दी जाए।

सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा ने उपरोक्त पत्र की घोर निंदा करते हुए इसे सरकार की वायदाखिलाफी बताया है। संघ हरियाणा के प्रधान धर्मवीर फौगाट व महासचिव सुभाष लाम्बा बताया कि एक तरफ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव 21 जुलाई को हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में एक्ट लाने का आश्वासन सर्वकर्मचारी संघ के शिष्टमंडल को दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य सचिव पत्र जारी कर कर्मचारियों के सभी लाभों को रोक रहे हैं। संघ ने कहा है कि एक वर्ष संतोषजनक सेवा करने के उपरांत मिलने वाली वार्षिक वेतन बढ़ौतरी तक को रोकना तो सेवा नियमों के खिलाफ है।

उन्होंने इसे वायदाखिलाफी बताते हुए कहा कि शनिवार को कर्मचारी भवन रोहतक में हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है। जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति का ऐलान किया जाएगा। लाम्बा ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने एक्ट का मसौदा 23 जुलाई को सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा को अपने सुझाव देने के लिए सौंपने का आश्वासन दिया था लेकिन सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा को अभी तक एक्ट का मसौदा प्राप्त नहीं हुआ है।

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