हरियाणा पुलिस में भर्ती होंगे स्पेशल जवान, कांस्टेबल के खाली पदों को भरने में मिलेगी मदद

Edited By Isha, Updated: 21 Jul, 2022 07:55 PM

special jawans will be recruited in haryana police to fill vacant posts

पुलिस बल को और मजबूत करने व राज्य में होने वाली अप्रिय घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2000 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने पुलिस बल को और मजबूत करने व राज्य में होने वाली अप्रिय घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2000 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार हरियाणा पुलिस में पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को एक साल के लिए भर्ती किया जाएगा। मौजूदा समय में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 11 हजार से अधिक पद खाली हैं।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बन्ध में कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत 2000 एसपीओ को भर्ती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एसपीओ को एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किया जाएगा।

सेना व केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों  के भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी वरीयता

​एसपीओ का चयन एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिले के एक पुलिस उप-अधीक्षक सदस्य होंगे। चयन में सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों  के भूतपूर्व सैनिकों और निरस्त एचएसआईएसएफ /एचएपी बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों को वरीयता दी जाएगी। ​एसपीओ मृत्यु होने या घायल होने की अवस्था में अनुग्रह मुआवजे के पात्र होंगे। मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए दी जाएगी। स्थायी निःशक्तता के मामले में एक लाख से 3 लाख रुपये तक मुआवजा राशि होगी और गंभीर चोट के मामले में यह राशि एक लाख रुपये होगी। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारियों (एसपीओ) के परिवार को 10 लाख रुपये की बजाए 3 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी।

बारहवीं पास कर पाएंगे आवेदन, 15 दिन के कैप्सूल कोर्स से होगी ट्रेनिंग

​भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सभी श्रेणियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्डों से बारहवीं होगी। चयनित एसपीओ को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक संभव हो, उन्हें उनके निवास स्थान के पास के पुलिस थानों में तैनात करने का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि अन्य जिले में नौकरी करने के इच्छुक पीएसओ को उनकी इच्छा के अनुसार ही तैनात किया जा सकता है। इन एसपीओ को उनके चयन के बाद पुलिस विभाग की आवश्यकतानुसार खुद को फिर से उन्मुख करने के लिए 15 दिनों के कैप्सूल कोर्स को पूरा करना होगा।   

एससी- बीसी उम्मीदवारों को मिलेगा पर्याप्त प्रतिनिधित्व

​अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को यथासंभव राज्य सरकार की नीति के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। साथ ही नियुक्त एसपीओ के पास एक सामान्य पुलिस अधिकारी के समान शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी और वे समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा एसपीओ को उनकी नियुक्ति के समय दो वर्दियों के सेट, एक जोड़ी जूते, व अन्य एसपीओ के प्रतीक चिन्ह और टोपी, डोरी आदि के लिए एकमुश्त 3000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।

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