कोरोना मरीजों से ज्यादा राशि वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों के बिल अदायगी पर रोक

Edited By Isha, Updated: 13 Apr, 2021 09:42 AM

prohibition on payment of bills from private hospitals

प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। निजी अस्पतालों में न केवल सामान्य मरीजों को भारी-भरकम बिल थमाए जा रहे हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों, पैंशनर्स

चंडीगढ़(बंसल): प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। निजी अस्पतालों में न केवल सामान्य मरीजों को भारी-भरकम बिल थमाए जा रहे हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों, पैंशनर्स और आश्रितों के इलाज के बदले भी सरकार से निर्धारित राशि से ज्यादा की प्रतिपूर्ति मांगी जा रही है।

सरकार के नोटिस में मामला आने के बाद प्रदेश सरकार ने बिलों की अदायगी पर रोक लगा दी है। साथ ही अस्पतालों से पैसा वापस मांगा है जिन्होंने निर्धारित राशि से ज्यादा की प्रतिपूर्ति ले ली। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 530 निजी एवं सरकारी अस्पताल पैनल में हैं। इनमें उपचार कराने वाले सरकारी कर्मचारियों व आश्रितों और पैंशनर्स के लिए 1340 बीमारियों के पैकेज बनाए गए हैं। कोविड-19 मरीजों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर संक्रमित लोगों को पैनल के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। बदले में सरकार निजी अस्पताल संचालकों को प्रतिपूर्ति करती है।

स्वास्थ्य निदेशालय के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पहुंचे हैं जिनमें निजी अस्पतालों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए मांगा जा रहा पैसा सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से काफी अधिक है। इस पर सख्ती दिखाते हुए स्वास्थ्य निदेशक ने बिलों की अदायगी पर रोक लगाते हुए दोबारा से निर्धारित मानकों के अनुसार बिल बनाने को कहा गया है।

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