OP चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश को दी चुनौती, आय से अधिक सम्पत्ति मामले में हुई थी सजा

Edited By Isha, Updated: 06 Jul, 2022 10:01 AM

op chautala challenged the order in delhi high court

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई 4 साल की सजा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ तथा

फरीदाबाद : पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई 4 साल की सजा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ तथा राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि चौटाला ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर 2,81,18,451 रुपए की सॅपत्ति आय से अधिक अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज से सी.बी.आई. साबित करने में सफल रही कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने उनकी 3.6 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति कुर्क की थी। 
 
ओमप्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जे.बी.टी. घोटाले में भी दोषी ठहराया गया
था। 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में अदालत ने चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।  
 
 

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