कैलाश महादेव मंदिर मामला पहुंचा कोर्ट, रोजाना होगी पूजा, मिला स्टे

Edited By Isha, Updated: 11 Feb, 2020 08:56 AM

kailash mahadev temple case reached court worship will be done daily got stay

छावनी के बीडी फ्लोर मिल के पीछे लक्ष्मी नगर में स्थित कैलाश महादेव मंदिर में आरती करने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। मंदिर के पंडित व अन्य स्थानीय ..........

अम्बाला छावनी (कोचर) : छावनी के बीडी फ्लोर मिल के पीछे लक्ष्मी नगर में स्थित कैलाश महादेव मंदिर में आरती करने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। मंदिर के पंडित व अन्य स्थानीय लोगों ने मंदिर पर ताला लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को भी शिकायत दी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। 

कोर्ट ने मंदिर परिसर में दखल देने वाले रमेश सैनी व अन्य के खिलाफ फैसला देते हुए याचिका के आधार पर स्टे लगा दिया है। स्टे लगने के बावजूद अब अगर उक्त पक्ष द्वारा मंदिर के पूजा-पाठ में किसी भी प्रकार का विघ्न डाला तो उसके खिलाफ कोर्ट के आदेशों की अवमानना माना जाएगा। दरअसल, लक्ष्मी नगर में कुलदीप वर्मा नाम के व्यक्ति ने कैलाश महादेव मंदिर बनाने के लिए जमीन दान की थी। इस जमीन की रजिस्ट्री मंदिर में रहने वाले पं. विकास शर्मा के नाम पर है। मंदिर में रोजाना सुबह-शाम के समय पूजा पाठ के अलावा सत्संग व अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी होते है। ऐसे में मंदिर के नजदीक ही रहने वाले रमेश सैनी द्वारा पिछले लम्बे समय से मंदिर में पूजा-पाठ में विघ्न डाला जाता है।

अगर मंदिर के पंडित द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौच की जाती है। पंडित व उनके परिजनों को कुछ दिन पूर्व मंदिर खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ऐसे में पंडित ने भी अपनी व परिजनों की सुरक्षा को देखते हुए 3-4 दिनों तक मंदिर नहीं खोला था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर मंदिर खुलवाया था। साथ ही धमकियां देने वाले रमेश सैनी व अन्य के खिलाफ करधान पुलिस चौकी में शिकायत दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

बल्कि पुलिस शिकायतकत्र्ता पक्ष को ही दूसरे पक्ष के साथ समझौता करवाने का प्रयास करती रही। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर मंदिर की ओर से पंडित ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने दूसरे पक्ष को भी नोटिस भेजा। ऐसे में अब इस मामले में बीते शुक्रवार को सी.जे.एम. नीलम कुमारी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील पेश हुए। कोर्ट ने याचिकाकत्र्ता के पक्ष में फैसला देते हुए मंदिर में स्टे लगा दिया है। स्टे लगने के बाद अब रमेश सैनी पक्ष मंदिर में होने वाले किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या पूजा पाठ में दखल नहीं दे सकेगा। 

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